अधिनियम
- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम (2009)
- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और इसके संशोधन (04.09.2020 तक अद्यतन)
क़ानून
- विश्वविद्यालय के कानून
- क़ानूनों में संशोधन
- कानून 2(4) - कुलपति का कार्यकाल
- कानून 11 - कार्यकारी परिषद की बैठक हेतु संविधान और कोरम
- कानून 13 - अकादमिक परिषद की बैठक का कोरम
- कानून 18 (2)-आचार्य, सह -आचार्य और सहायक आचार्य , कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, लाइब्रेरियन और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कॉलेज या संस्थान के प्रिंसिपल के पद हेतु चयन समिति का गठन इस विषय पर यूजीसी के मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- क़ानून में संशोधन 10(5)
अध्यादेश
- अध्यादेश- VIII - अनुसंधान बोर्ड
- अध्यादेश-IX - विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश
- अध्यादेश- एक्स - स्कूल बोर्ड
- अध्यादेश-XI - अध्ययन बोर्ड
- अध्यादेश- XII - स्कूल में अध्ययन केंद्र
- अध्यादेश-XIII - केन्द्रों के समन्वयक
- अध्यादेश-XIV - अध्ययन विद्यालयों के अधिष्ठाता
- अध्यादेश-XV - अधिष्ठाता समिति
- अध्यादेश-XVI - अधिष्ठाता छात्र कल्याण
- अध्यादेश-XVII: निर्देश और परीक्षा का माध्यम
- अध्यादेश-XVIII - परीक्षाओं का संचालन
- अध्यादेश -XIX - विश्वविद्यालय के छात्रों को देय फीस और देय राशि
- अध्यादेश -XX - एम.फिल.-पी.एच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
- अध्यादेश -XX- (i) - पीएच.डी. program'
- अध्यादेश -XX- (ii) - एल.एल.एम.-पी.एच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
- अध्यादेश -XX- (iii) - एम.फार्म.- पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
- अध्यादेश -XX- (iv) - एम.फिल. program'
- अध्यादेश -XX- (v) - एम.टेक. program'
- अध्यादेश -XX- (vi) - एम.ए/एम.एससी. program'
- अध्यादेश -XXII - एमेरिटस प्रोफेसर और मानद प्रोफेसरों की नियुक्ति के नियम और शर्तें
- अध्यादेश -XXVI - योजना बोर्ड
- अध्यादेश -XXVII - वित्त समिति
- अध्यादेश -XXI - संकाय पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया/मानदंड
- अध्यादेश-II - कुलपति की परिलब्धियां, सेवा के नियम और शर्तें
- अध्यादेश-III - प्रो वाइस चांसलर की परिलब्धियाँ, सेवा के नियम और शर्तें
- अध्यादेश-IV - रजिस्ट्रार की परिलब्धियां, सेवा के नियम और शर्तें
- अध्यादेश-V - वित्त अधिकारी की परिलब्धियां, सेवा के नियम और शर्तें
- अध्यादेश-VI - परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियाँ, नियम और सेवा शर्तें
- अध्यादेश-XXIII - संकाय पदों के लिए चयन समितियाँ
- अध्यादेश-XXVI - सहायक प्रोफेसर
- अध्यादेश-XXV - वैधानिक पदों को छोड़कर गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियों के लिए प्रक्रिया/मानदंड
- अध्यादेश-XXXI - लाइब्रेरियन के लिए चयन समिति
- अध्यादेश-XXXII - खेल एवं खेल समिति
- अध्यादेश-XXIII - समतुल्यता समिति
- अध्यादेश-XXXIV - भवन सलाहकार समिति
- अध्यादेश-XXXV - क्रय समिति
- अध्यादेश-XXVIII - पुरस्कार फ़ेलोशिप/छात्रवृत्ति/छात्रवृत्ति/स्वर्ण पदक/पुरस्कार के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाली समिति और शर्तें
- अध्यादेश-एक्सएल: प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए पदोन्नति/कैरियर उन्नति के लिए मानदंड/विनियम
- अध्यादेश-XXXVI - डिग्री प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह
- अध्यादेश-XXXIX - ऋण का हस्तांतरण
नीतियां
- शैक्षणिक परिवीक्षा और विशिष्टता हेतु नीति
- बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु नीति
- अनुसंधान नैतिकता हेतु नीति
- अनुसंधान संवर्धन हेतु नीति
- सूचना और प्रौद्योगिकी हेतु नीति
- संसाधन जुटाने की नीति
- पाठ्यचर्या डिजाइन और विकास पर नीति
- छात्र गतिशीलता और क्रेडिट हस्तांतरण हेतु नीति
- परामर्श प्रणाली हेतु नीति
- विजिटिंग प्रोफेसर और प्रोफेसर एमेरिटस और प्रतिष्ठित प्रोफेसर हेतु दिशानिर्देश
- परामर्श हेतु नीति
- स्व-वित्तपोषण केंद्र हेतु नीति
- प्रतिबंधित प्रवेश और यातायात विनियमन हेतु नीति
- कर्मचारियों और छात्रों की शिकायत निवारण हेतु नीति
- विश्वविद्यालय उद्योग मंच और परिषद
- समझौता ज्ञापन (एमओयू) और शैक्षणिक सहायता/एसोसिएशन (एमओएएस/एमओएए) के ज्ञापन हेतु नीति
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों हेतु नीति
- भौतिक, शैक्षणिक और सहायक सुविधाओं के रखरखाव और उपयोग के लिए नीति और प्रक्रियाएं
- पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान इंटर्नशिप हेतु नीति